Income Tax Rules: 1 अप्रैल से इनकम टैक्स में लागू हुई ये नियम, जानें आप पर क्या पड़ेगा असर

अगर आप भी करदाता हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है।
 
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अगर आप भी करदाता हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को साफ कर दिया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जनता के लिए नई आयकर प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा। व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं। भाषा समाचार की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय का स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर एक अप्रैल से लागू नई कर व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा करने वाली जानकारी पोस्ट होने के बाद आया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल से कोई नया बदलाव नहीं होगा। 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में, जनता के लिए बहुत कम कर दरों के साथ एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था पेश की गई थी। हालांकि, इसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट और कटौतियों (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ नहीं मिलता है।

मंत्रालय का कहना है कि नई कर प्रणाली 'डिफ़ॉल्ट' कर प्रणाली है. हालाँकि, करदाता वह कर व्यवस्था (पुरानी या नई) चुन सकते हैं जो उन्हें लाभदायक लगे। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि बिना व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प होगा।

इसलिए वह एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था और अगले में पुरानी कर व्यवस्था चुन सकता है, और इसके विपरीत। जानकारों का मानना है कि अंतरिम बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन उम्मीद है कि अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो पूरे बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है.