हरियाणा में अब कोर्ट में भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस, DGP ने सभी जिलों के SP को लिखी चिट्ठी
हरियाणा में अब पुलिस किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेशी के समय हथकड़ी लगा सकेगी। इसके लिए नए कानून में पुलिस को पावर दे दी गई है। जिसमें 12 तरह के आरोपियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकेगी। पहले पुलिस को इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी।
इसके बार में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने सभी जिलों के एसपी को चिट्ठी जारी की है। जिसके बाद सभी SP ने फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को इस बारे में ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सीएम सैनी की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार को मार्च महीने तक नए कानून लागू करने का समय दिया है।
DGP की भेजी चिट्ठी में क्या लिखा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 43(3) में अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों की ओर से हथकड़ी प्रयोग करने का प्रावधान है। इसके लिए डीजीपी ने आदे जारी कर दिए है।
किन अपराधियों को लगाई जा सकती है हथकड़ी...
आदतन अपराधी या हिरासत से फरार हो चुका
डीजीपी के पत्र के अनुसार पुलिस अधिकारी किसी को अरेस्ट करते समय या कोर्ट में पेश करते समय ही हथकड़ी लगा सकता है। अगर वह कोई अपराध बार–बार कर चुका है या आदतन अपराधी है या फिर हिरासत से फरार हो चुका है।
प्रकृति–गंभीरता के हिसाब से इन 11 आरोपों में
इसके अलावा अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए 11 अपराधों के आरोपी को हथकड़ी लगाई जा सकती है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध से लेकर आतंकवाद, नशा, हथियार और गोला–बारूद, रेप, मर्डर, एसिड अटैक, बच्चों के विरोध यौन अपराध से लेकर राज्य के खिलाफ अपराध तक शामिल हैं।