आपके पास भी बेटी है, तो हरियाणा सरकार की इस योजना का उठाएं लाभ, देखें पूरी डिटेल

 
बेटियों के लिए हरियाणा सरकार ने की घोषणा
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हरियाणा सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. खाता खोलने की पात्रता:

यह खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में खोला जा सकता है।

बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।

एक परिवार दो बेटियों के लिए ही खाता खोल सकता है (यदि पहली संतान जुड़वां बेटियां हैं, तो तीसरी बेटी का भी खाता खुल सकता है)।

2. न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि:

न्यूनतम ₹250 प्रति वर्ष और अधिकतम ₹1,50,000 प्रति वर्ष जमा किए जा सकते हैं।

खाता 15 वर्षों तक सक्रिय रहेगा, और मेच्योरिटी अवधि 21 वर्ष होगी।

3. ब्याज दर और लाभ:

सरकार इस योजना पर उच्च ब्याज दर (वर्तमान में लगभग 8% से अधिक, तिमाही के अनुसार बदलती है) देती है।

ब्याज चक्रवृद्धि के आधार पर जोड़ा जाता है, जिससे बड़ी बचत बनती है।

परिपक्वता पर पूरी राशि बेटी को मिलती है, जो कर-मुक्त होती है।

4. आंशिक निकासी सुविधा:

बेटी के 18 वर्ष के होने पर या 10वीं कक्षा पास करने के बाद शिक्षा के लिए 50% राशि निकाली जा सकती है।

विवाह के समय पूरी राशि निकाली जा सकती है, बशर्ते बेटी की उम्र 21 वर्ष हो।

5. कर लाभ:

यह योजना धारा 80C के तहत पूरी तरह कर-मुक्त है, यानी निवेश, ब्याज और निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता।


कैसे आवेदन करें?

नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर सुकन्या समृद्धि खाता फॉर्म भरें।

आवश्यक दस्तावेज:

जन्म प्रमाण पत्र

माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड

पते का प्रमाण

पासपोर्ट साइज फोटो

योजना का उद्देश्य:

बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए बचत को प्रोत्साहित करना।

लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना।

समाज में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करना।


यह योजना कम इनकम वाले परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें लंबे समय तक जमा पर अच्छा रिटर्न और टैक्स फ्री लाभ मिलता है।