HSSC को लगा हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सुनाया बड़ा फैसला

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने HSSC के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके जरिए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र को रिजेक्ट कर दिया था और ज्यादा अंक लेने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित कैटेगरी में शामिल कर लिया था।
जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने फैसले में लिखा है कि विवादित आदेशों को रद्द किया जाता है। आगे याचिका दायर करने से बचने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय का लाभ उन सभी उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्हें पिछडी जाति से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है।
हाईकोर्ट ने अपने डिटेल्ड ऑर्डर में लिखा है कि भर्ती विज्ञापन और नोटिफिकेशन के कोटेड सेक्शन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी परिवार पहचान पत्र से जाति और पारिवारिक आय, संपत्ति के संबंध में आवेदकों के दावे को सत्यापित करने में सक्षम था। जब आवेदन आए थे, यह सुविधा उस समय उपलब्ध थी। आवेदकों ने CET के साथ-साथ दूसरे चरण की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। इस आधार पर उन्हें लाभ देने से इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था।