Haryana Assembly Election: हरियाणा विधानसभा चुनाव से चार दिन पहले हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कांग्रेस प्रत्याशी से कहा 'खुद ही सरेंडर कर दो, वरना पुलिस अरेस्ट कर लेगी
जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने हरियाणा के समालखा से विधायक और कांग्रेस के मौजूदा प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ सुनवाई के दौरान कहा कि या तो कल तक वह खुद ही सरेंडर कर दें वरना पुलिस उन्हें अरेस्ट करे।
खबरों की मानें, तो मंगलवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार और ईडी ने धर्म सिंह छोक्कर से जुड़े अपराधिक मामले का ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड पेश किया।
याचिका दाखिल करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह ने याचिका में दावा किया था कि गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई करने में विफल रही हैं। छोक्कर निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि समालखा सीट से धर्म सिंह छोकर आपराधिक मामला दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी के डर के बिना चुनाव लड़ रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ ईडी ने अदालतों में कहा कि वे आरोपी का पता लगाने में असमर्थ हैं। जबकि आरोपी खुलेआम प्रचार करके चुनाव लड़ रहा है। याची ने कहा कि अधिकारी छोक्कर के साथ मिल कर अदालतों को गुमराह कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने ईडी को धर्म सिंह छोकर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि ईडी और राज्य सरकार आरोपी विधायक को उनके राजनीतिक रसूख के कारण अनुचित लाभ दे रही है।
बता दें कि प्रदेश में पांच अक्टूबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है। वोटिंग से ठीक चार दिन पहले हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ यह फैसला सुनाया है।