Haryana Property Tax: हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, भवन मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलेगी ये छूट
Haryana Property Tax : प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स में भारी छूट मिल रही है। इसके तहत भवन मालिकों को एनडीसी पोर्टल (NDC Portal) पर अपनी प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करना होगा। यह छूट 30 सितंबर तक मान्य रहेगी। अभी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी मिल रही है। वहीं शेष बकाया राशी पर 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।
हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन की मानें, तो साल 2010-11 से 2023-24 तक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट दी जा रही है। इसके अलावा प्रोपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
सरकार की ओर से कहा गया है कि यह लाभ केवल उन्हीं प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगा, जो प्रॉपर्टी टैक्स बकाया भुगतान और एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की सूचना को सेल्फ सर्टिफाई करेंगे। निगम के अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित रिहायशी, कमर्शियल, औद्योगिक, संस्थागत भवनों व खाली प्लाटों का प्रति वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना अनिवार्य है।
ब्याज माफी के साथ मिलेगी 15 प्रतिशत की छूट
बता दें कि अगर भवन मालिक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान हर साल नहीं करते हैं तो सरकार की ओर से बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 30 सितंबर तक अपने प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करके भुगतान कर सकते हैं।