हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना पड़ा महंगा, हो गई 6 महीने की सजा

हरियाणा के पलवल में जिला कोर्ट के आदेशों को न मानना पुलिस इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर पुलिस इंस्पेक्टर को 6 महीने की सजा सुजाई गई है। साथ ही इंस्पेक्टर पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इंस्पेक्टर का आरोप है कि कोर्ट ने उसे एक आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसका पालन नहीं किया।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार दोषी इंस्पेक्टर इस समय नूंह में तैनात है। उसका केस 2023 से चल रहा था। हालांकि इंस्पेक्टर जुर्माना भर जले जाने से बच गए।
2023 में दर्ज हुआ था केस
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इंस्पेक्टर रामचंद्र पर कोर्ट के आदेश ना मानने पर साल 2023 में केस दर्ज हुआ था। उस समय आईपीसी की धारा 174 के तहत जांच शुरु हुई थी।तब आरोपी इंस्पेक्टर रामचंद्र पलवल के सदर थाने के प्रभारी थे।
जिला कोर्ट पलवल में घरेलू झगड़े का केस आया था जिसमें सत्यवती नाम की महिला अपने पति सुभाष से गुजारा भत्ते की मांग कर रही थी. हालांकि सुभाष उसे कोई पैसा देने को राजी नहीं था। कोर्ट की सुनवाई में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूनम कंवर ने मिहाल की मांग को जायज माना।
गुजारा भत्ता नहीं दिया तो आरोपी को पकड़ने के आदेश दिए
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मामले में आदेश जारी किए कि सुभाष अपनी पत्नी सत्यवती हर महीने 3 हजार रुपये गुजारा भत्ता देगा। कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन सुभाष ने अपनी पत्नी को पैसा देना शुरु नहीं किया। यह मामला दोबारा कोर्ट में आया तो CJM ने सुभाष को गिरफ्तार करने के आदेश दिए।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि सुभाष कोर्ट में 1 लाख 65 हजार रुपए जमा कर देता है तो उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं होगी। यह आदेश तत्कालीन सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामचंद्र को ही दिए गए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इंस्पेक्टर ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया।