Haryana Police: हरियाणा पुलिस के SHO, दो ASI समेत 5 पुलिसवालों पर दर्ज होगा केस आदेश जारी

Haryana Police: हरियाणा पुलिस टीम को फटकार पड़ी है। भिवानी में पुलिस पर हमले के एक फर्जी मामले में यहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पूर्व पार्षद हंसराज उर्फ हंसा को बरी कर दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने SHO, दो ASI और दो हेड कांस्टेबल को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ दस दिन में केस दर्ज करने के आदेश दिए। यहां तक के अदालत ने सीजेएम को पूरे मामले की देखरेख करने और मानवाधिकार आयोग को भी सूचना देने के आदेश दिए हैं।
15 लाख का जुर्माना
बता दें कि अदालत ने न सिर्फ पुलिस वालों पर केस के आदेश दिए है बल्कि अदालत ने सभी पांच पुलिस कर्मचारियों पर कुल 15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
यह था मामला
बता दें कि 20 मार्च 2019 को हंसराज हंसा नाम के पूर्व पार्षद पर पुलिस कर्मचारियों ने गोली चलाई थी। गोली उसकी जांघ में लगी थी। यहां तक पुलिस कर्मचारियों ने उसे बेरहमी से पीटा था। इतना होने के बाद भी पुलिस ने हंसा के खिलाफ ही टीम पर जानलेवा हमला कर हत्या के प्रयास के मामले में फर्जी केस दर्ज करा दिया था।
अधिवक्ता सज्जन खनगवाल ने बताया कि हंसा को फर्जी तौर पर पुलिस टीम पर हमला करने और षडयंत्र के तहत फंसाया गया था। न्यायालय ने प्रस्तुत किए गए तथ्यों और गवाहों के बिनाह पर आरोपी हंसराज उर्फ हंसा को बरी कर दिया है और पांच पुलिसकर्मियों को दोषी माना है।
अदालत ने यह फैसला 27 फरवरी को सुनाया था। सोमवार को न्यायालय ने ऑनलाइन ऑर्डर अपलोड कर दिया। फैसला सुनाए जाने के दस दिन के अंदर ही पुलिस को इन पांच कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं, जिसकी जानकारी सीजेएम को देनी होगी।