Haryana News: हरियाणा पुलिस ने 31 जुलाई तक IPS अधिकारियों की छुट्टी पर लगाई रोक, जानें वजह

हरियाणा पुलिस ने आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है।
 
हरियाणा पुलिस ने 31 जुलाई तक IPS अधिकारियों की छुट्टी पर लगाई रोक, जानें वजह
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Haryana News: हरियाणा पुलिस ने आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इस मामले में ऑर्डर जारी कर दिया है। इसके अनुसार जून और जुलाई के लिए यह रोक रहेगी। डीजीपी ने पुलिस अफसरों को सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

नए आपराधिक कानून बदलाव के बाद 1 जुलाई से लागू करने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश पर हरियाणा सरकार भी पूर्ण कटिबंध है। ऐसी जानकारियां मिली है कि इंडियन पेनल कोड तथा कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर तथा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872,1 जुलाई से देश में प्रभावित हो जाएंगे। 

डीजीपी शत्रुजीत कपूर तीन नए अपराधिक कानून को लागू करने के लिए पुलिस अधिकारियों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण भी मुखिया करवा सकते हैं। ताकि भविष्य में किसी तरह की पेरशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए सुपरवाजर अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। 

 इन परिस्थितियों के अंदर हरियाणा पुलिस ने आईपीएस अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वह 31 जुलाई तक अवकाश ना लें। ऐसी जानकारियां मिली है की जिला स्तर पर कार्यरत का ए आईपीएस अधिकारी तथा एचसीएस अधिकारी वह पुलिस मुख्यालय पर एडीजीपी रैंक के कार्यरत अधिकारी छुट्टियों के लिए प्रयासरत थे। 

सूत्रों से पता लगा है कि 11 सीनियर आईपीएस अधिकारी वर्तमान में छुट्टी पर है कई अधिकारियों की छुट्टी समाप्ति का समय इस माह के अंत तक है। एक महिला अधिकारी 21 जनवरी तक छुट्टी पर है। एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी जिनके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वह 7 जुलाई तक लीव पर बताए जाते हैं पांच अधिकारी जो छुट्टी पर है आईजी पुलिस के रैंक के हैं तीन एचपी लेवल के अधिकारी हैं जो दो जिला मुख्यालय में कार्यरत है। 

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इस संदर्भ में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी टीवीएस प्रसाद ने भी समय-समय पर मीटिंग ली है तथा पुलिस विभाग को सजा करने का काम किया है। टीवीएस प्रसाद मानते हैं कि तीन नए कानून लागू होने के बाद पुलिस ज्यूडिशरी तथा प्रश्न क्वेश्चन के लिए कुछ समय चुनौती पूर्ण रहने वाला है। कानून के बदलाव के मध्य नजर जेल में भी नए कानून की विधिवत जानकारी रहे इसके लिए 149 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम जिलों तथा कोर्ट कंपलेक्सों में तालमेल के लिए लगाई जा रहे हैं इसी के साथ कोर्ट कंपलेक्स में 178 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम का अलग से प्रबंध किया जा रहा है।