Haryana Pension Yojna: हरियाणा में अब सभी उठा सकेंगे पेंशन का लाभ, बस करना होगा इन शर्तों को पूरा

 
हरियाणा में अब सभी उठा सकेंगे पेंशन का लाभ
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Haryana Pension Yojna: हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, लाडली, अविवाहित और अन्य विशेष श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को नियमित पेंशन देती है। इसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये व्यक्ति वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहें और उनका जीवन स्तर बेहतर हो।

हर योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को एक निश्चित राशि हर महीने पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें।  जिनका उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं के तहत पात्रता मानदंड और शर्तें निर्धारित की गई हैं। मुख्य पेंशन योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:

1. वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना:

पात्रता:

आयु 60 वर्ष या उससे अधिक।

हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आवेदक और उसके पति/पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।


लाभ:

प्रति माह 2,500 रुपये भत्ता।


2. विधवा पेंशन योजना:

पात्रता:

आयु 18 वर्ष या उससे अधिक।

हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम।

सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।


लाभ:

प्रति माह 1,800 रुपये भत्ता।


3. विकलांग पेंशन योजना:

पात्रता:

विकलांगता 60% या उससे अधिक।

आयु कम से कम 18 वर्ष।

हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।


लाभ:

प्रति माह 2,500 रुपये भत्ता। 


4. लाडली पेंशन योजना:

पात्रता:

केवल माताएं आवेदन कर सकती हैं; यदि मां उपलब्ध नहीं है, तो पिता आवेदन कर सकता है।

आयु 45 वर्ष या उससे अधिक।

पति और पत्नी की संयुक्त आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।


लाभ:

प्रति माह 2,500 रुपये भत्ता।


5. विधुर पेंशन योजना:

पात्रता:

आयु 40 वर्ष या उससे अधिक।

हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

दूसरी शादी नहीं की होनी चाहिए।


लाभ:

प्रति माह 2,500 रुपये भत्ता। 


6. अविवाहित पेंशन योजना:

पात्रता:

केवल पुरुष आवेदन कर सकते हैं।

आयु 45 वर्ष या उससे अधिक।

हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।


लाभ:

प्रति माह 2,500 रुपये भत्ता।


7. बोना भत्ता पेंशन योजना:

पात्रता:

लंबाई 3 फीट 8 इंच या उससे कम।

वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।


लाभ:

प्रति माह 2,500 रुपये भत्ता।


आवेदन प्रक्रिया:

ऑनलाइन आवेदन:

हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

"पेंशन योजना" सेक्शन में आवेदन करें।


ऑफलाइन आवेदन:

नजदीकी अटल सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएं।

आवश्यक दस्तावेज:

परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)

आधार कार्ड

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा और विधुर पेंशन के लिए)


महत्वपूर्ण बातें:

सभी पेंशन योजनाओं के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

आवेदक की जानकारी परिवार पहचान पत्र में सही होनी चाहिए।