Haryana Pension Scheme: हरियाणा में विधवा पेंशन को लेकर फैमिली आईडी में आया अपडेट, करवाना होगा ये काम
विधवा पैंशन
हरियाणा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना वर्ष 1980-81 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
योजना की शुरुआत में पेंशन की दर जो 50 रुपये प्रति माह थी, समय-समय पर बढ़ाई गई थी। 1-1-2014 से पेंशन की दर बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई। 1-1-2015 से पेंशन की दर बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति माह कर दी गई।
सरकार ने योजना के तहत दरें 01-01-2016 से प्रति लाभार्थी 1400 रुपये प्रति माह, 01-11-2016 से 1600 रुपये, 01-11-2017 से 1800 रुपये, 01-12-2018 से 1800 रुपये प्रति माह कर दी हैं। 01-11-2018 से 2000/- रुपये, 01.01.2020 से 2250/- रुपये और 01.04.2021 से 2500/- रुपये। अब यह राशि प्रतिमाह 3000 रुपये कर दी गई है।
Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य
पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000/-रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते है।
पहचान-पत्र की सत्यापित कम्पलीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण हो, संलग्न करनी होगी।
विधवा पैंशन निम्नलिखित शर्तों में लागू नहीं होगीः-
1. यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/काॅरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है।
2. विधवा के पुर्नविवाह के मामले में।
3. यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है।
4. विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।
Eligibility / पात्रता
Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
Scheme For / इस योजना के लिए : Male
Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes
Benefits / लाभ
Rs.3000