Haryana Patwari: हरियाणा में पटवारी को हुई 4 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

 
हरियाणा में पटवारी को हुई 4 साल की सजा, जानिए पूरा मामला
WhatsApp Group Join Now

Haryana Patwari: हरियाणा के फतेहाबाद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रिश्वत लेने के मामले में आरोपी पटवारी लाल बहादुर निवासी मॉडल टाउन हिसार को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी करार दिए गए पटवारी लाल बहादुर को चार साल की कैद व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

बता दें कि इस मामले में हिसार विजिलेंस ने अनिल कुमार निवासी भूना की शिकायत पर पटवारी लाल बहादुर के खिलाफ 7 पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था । विजिलेंस को दी शिकायत में अनिल कुमार निवासी वार्ड नंबर एक भूना ने बताया था कि एक मकान मेरे पिता कृष्ण कुमार के नाम पर है। मैंने उसे मकान पर एचडीएफसी बैंक हिसार से 40 लाख रुपये का ऋण लेना था। जिसके लिए मैंने उप तहसील भूना से बैंक के नाम डीड करवा ली। जिसके बाद उस डीड को फर्द में दर्ज करने के लिए पटवारी ने 2 हजार रुपये रिश्वत मांगी। जिसकी शिकायत विजलेंस को दी गई और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू कर लिया गया।

बता दें कि हाल ही में एक पटवारी को भी अंबाला में रिश्वत का मामला सामने आया है। लगातार ACB हरियाणा में कार्रवाई कर रही है।