Haryana budhapa pension: हरियाणा में अब केवल इन लोगों को की बनेंगी बुढ़ापा पेंशन! जानें जल्दी

मुख्य विशेषताएं:
पेंशन राशि: वर्तमान में, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹2,500 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता: इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हरियाणा के स्थायी निवासी उठा सकते हैं। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी या करदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
अब, इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और स्वचालित बना दिया गया है। परिवार पहचान पत्र (PPP) में जैसे ही किसी सदस्य की आयु 60 वर्ष होती है, उनकी पेंशन स्वचालित रूप से शुरू हो जाती है। इसके लिए किसी अतिरिक्त आवेदन की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है और पेंशन स्वचालित रूप से शुरू नहीं हुई है, तो आपको अपने बैंक में जाकर KYC और DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सक्रिय करवाना होगा। इसके बाद, परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता सत्यापन के लिए अनुरोध करना होगा। सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद, पेंशन स्वीकृत हो जाएगी और अगले महीने से आपके बैंक खाते में जमा होनी शुरू हो जाएगी।
पेंशन स्टेटस जांच:
यदि आप अपनी पेंशन का स्टेटस जांचना चाहते हैं, तो हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf पर जाएं। यहां, आप पेंशन आईडी, खाता संख्या या आधार संख्या दर्ज करके अपने पेंशन विवरण देख सकते हैं।
इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन को सम्मानजनक और सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है।