Haryana News: हरियाणा में इस कांग्रेस उम्मीदवार को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, भगोड़ा केस में FIR पर लगी रोक

हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
 
हरियाणा में इस कांग्रेस उम्मीदवार को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, भगोड़ा केस में FIR पर लगी रोक  
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Haryana News: हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ भगोड़े केस में FIR पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी की याचिका पर हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर स्टेटस पर जवाब मांगा है। 

बता दें कि करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा पर 2018 में पूर्व CM मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लेक्स बोर्ड लगाने को लेकर मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट की ओर से दिव्यांशु को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए गए थे। लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसके चलते उन्हें पंचकूला कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित करार दे दिया। 

इस मामले में दिव्यांशु ने हाई कोर्ट का रूख करते हुए याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने भगोड़ा वाले केस में हाई कोर्ट का रुख किया। अपनी याचिका में दिव्यांशु ने पंचकूला में दर्ज एफआईआर और उन्हें भगोड़ा घोषित करने के पंचकूला कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। 

याचिका में आरोप लगाया गया कि पंचकूला अदालत ने नियमों का पालन न करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। बुद्धिराजा ने कोर्ट में आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही ट्रायल कोर्ट में समर्पण कर देंगे। इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई 7 मई तक स्थगित कर दी थी। इसके बाद दिव्याशु बुद्धिराजा ने पंचकूला कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और उन्हें रेगुलर जमानत दे दी गई। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ भगोड़े केस में FIR पर रोक लगा दी है।