Haryana News: हरियाणा के इन जिलों में धारा 144 लागू रहेगी, जिलाधीश ने जारी किए आदेश

मतदान व मतगणना के दिन जिले में लागू रहेगी धारा 144

 
 हरियाणा के इन जिलों में धारा 144 लागू रहेगी, जिलाधीश ने जारी किए आदेश
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मतदान व मतगणना के दिन जिले में लागू रहेगी धारा 144

- शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश ने जारी किए आदेश
झज्जर, 20 मई। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से 23 मई शाम छह बजे से  जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। 

इन आदेशों के तहत 23 मई शाम शाम छह बजे के बाद से जनसभा करने, गैर कानूनी रूप से एकत्रित होने व लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर पाबंधी रहेगी।

जिले में शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से   25 मई को मतदान के दिन शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिलाधीश द्वारा पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, कोर्डलैस फोन, वायरलैस फोन ले जाने को प्रतिबंधित किया गया है। 

इलेक्शन ड्यूटी में कार्यरत स्टाफ सदस्य इन आदेशों से मुक्त रहेंगे। यह आदेश 4 जून को मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में भी लागू रहेंगे। 

इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर काबू पाने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत वाहनों के फ्री मूवमेंट पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं ताकि मतदान व्यवस्था दुरुस्त रहे। इस दौरान प्रत्याशियों को वाहनों को लेकर निर्धारित नियम का पालन करना होगा। 

इसके अलावा आपातकालीन वाहनों को भी छूट रहेगी। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन ले जा रहे वाहनों को भी नियमों में छूट रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर कानून व्यवस्था को लेकर नियम लागू किए गए हैं जिनकी सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।