Haryana news : हरियाणा के सोनीपत और झज्जर में धारा 144 लागू, जिलाधीश ने जारी किये आदेश

 
हरियाणा के सोनीपत और झज्जर में धारा 144 लागू, जिलाधीश ने जारी किये आदेश
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Haryana news : हरियाणा के सोनीपत और झज्जर में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। जिला प्रशासन ने किसानों के आंदोलन के मद्देनजर यह आदेश जारी किये हैं वहीं जिला प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन किसान संगठनों द्वारा प्रदेश के किसानों को भी इस कूच में शामिल होने का आहवान किया जा रहा है। 

इस पर धारा-144 लागू कर बिना अनुमति एक साथ पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने, पोस्टर लगाने, बैठक करने, पैदल या ट्रैक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने और किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।

जुलूस में लाठी, डंडा, हॉकी, भाला, कुल्हाड़ी, फरसा, जैली, रॉड, तलवार व हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक है। वाहन पर डीजे या लाउडस्पीकर पर भड़काऊ संगीत बजाने, प्रचार करने, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में ईंट, पत्थर के टुकडे लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना के लिए कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।