Haryana News : अब राशन डिपो पर सप्लायर नहीं कर सकता गड़बड़ी, राशन उतरते ही सप्लायर को करना होगा ये काम

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा ने डिपाे पर राशन पहुंचाने वाले सप्लायर के लिए डिपाे होल्डर्स की रिसीविंग लेना अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है
 
अब राशन डिपो पर सप्लायर नहीं कर सकता गड़बड़ी
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Haryana News :  खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा ने डिपाे पर राशन पहुंचाने वाले सप्लायर के लिए डिपाे होल्डर्स की रिसीविंग लेना अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। हालांकि यह नियम पहले भी था, लेकिन इसकी अनुपालना सख्ती से नहीं हाे रही थी। अक्सर ऐसे केस सामने आ रहे थे, जब सप्लायर किसी एक डिपाे का राशन अन्य डिपो पर पहुंचा देता था।

साथ ही जितने राशन की बिल्टी भारी जाती थी, उतनी मात्रा में भी राशन नहीं पहुंच पाता था। साथ ही सीएम फ्लाइंग की टीम काे भी छापेमारी के दाैरान डिपाे होल्डर्स के पास रिकाॅर्ड के अनुसार राशन नहीं मिलता था। ऐसी सभी प्रकार की गड़बड़ियां राेकने के लिए ही डिपाे होल्डर्स और सप्लाई के लिए राशन के पूरे वजन और तारीख के साथ रिसीविंग अनिवार्य कर दिया गया है।

खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सप्लाई की गड़बड़ी राेकने के लिए विशेष प्लानिंग की गई है। नई व्यवस्था में डिपो पर राशन उतरते ही सप्लायर को संचालक से माेहर लगवाकर हस्ताक्षर के साथ रिसीविंग लेनी हाेगी। इसमें लिखा होगा कि संबंधित डिपो संचालक के पास संबंधित तिथि में कितनी मात्रा में राशन आया है।