Haryana News: हरियाणा में पति को 10 साल की सजा, दहेज के लिए प्रताड़ित करने व सुसाइड के लिए करता था मजबूर, जानिए क्या व कहां का है मामला

 
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Haryana News:  हरियाणा के हिसार में एक युवक को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।आरोपी युवक अपनी पत्नी  हांसी की जगदीश कालोनी निवासी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था  व उसे सुसाइड के लिए मजबूर करता था। 

इस मामला को लेकर उसके पति प्रदीप को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। वहीं  एडीजे अमित सहरावत ने उसको 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

क्या है मामला 

मामले में गांव दुर्जनपुर के रहने वाले मेहर सिंह के बयान पर हांसी पुलिस ने केस दर्ज किया था। शिकायत में बताया था कि वह पशुपालन विभाग में नौकरी करता है। उसकी 4 बेटियां हैं और एक बेटा है।

 उसने अपनी छोटी बेटी मुनिया की शादी मई 2020 में हांसी की जगदीश कालोनी के रहने वाले प्रदीप से की थी। उसकी दोहती भिवानी के रतेरा गांव की रहने वाली राजेश कुमारी की शादी प्रदीप के ही छोटे भाई संदीप के साथ मुनिया की शादी के दिन ही की थी।

आरोप है कि उसकी बेटी मुनिया को शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। इस बारे में उसकी बेटी ने उसे बताया था कि उसकी सास दहेज के लिए ताने देती है और उसका पति भी अपनी मां का ही साथ देता है।

 25 जून 2020 को उसकी बेटी सरोज ने फोन कर बताया कि मुनिया की तबीयत खराब है। उसे कोई दिक्कत हो गई है, वे जल्दी उनके घर पहुंच जाए। वे पहुंचे तो देखा की उसकी बेटी का शव कमरे में बेड पर पड़ा था ।

मुनिया के गले पर चोट का निशान था । उसे शक है कि उसकी बेटी मुनिया को उसकी सास, उसके पति प्रदीप ने दहेज के लिए तंग व परेशान किया और उसकी बेटी को जान से मार दिया।

 उसे पता लगा है कि जिस रात मुनिया की मौत हुई, उस दिन प्रदीप का मामा मोहन भी प्रदीप के घर आया था। पुलिस ने पीड़िता को फांसी लगाने के लिए मजबूर करने के मामले में धारा 498ए और 304बी के तहत केस दर्ज किया था।