Haryana news : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने बिजली वितरण निगम पर लगाया भारी जुर्माना, जानें पूरा मामला

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कुरुक्षेत्र कार्यालय पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। 
 
 हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने बिजली वितरण निगम पर लगाया भारी जुर्माना, जानें पूरा मामला
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Haryana news : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कुरुक्षेत्र कार्यालय पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने बिजली निगम पर यह जुर्माना उपभोक्ता को गलत बिल जारी करने के लिए लगाया है। गलत बिल जारी होने की वजह से उपभोक्ता को बिना किसी गलती के काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

आयोग ने यह जुर्माना उपभोक्ता सुल्तान सिंह को गलत बिल जारी करने व बेवजह परेशान करने के कारण लगाया। निगम के प्रवक्ता बताया कि 21 जनवरी 2024 को सुल्तान सिंह ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कुरुक्षेत्र कार्यालय में शिकायत दी थी।

 इसमें सुल्तान सिंह ने बताया कि वह समय पर अपने बिल का भुगतान करते रहे हैं। एक नवंबर 2022 से 20 जुलाई 2023 तक का बिल अगस्त माह में 1,11,008.99 रुपये मिला। एसडीओ कार्यालय में शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद मामले की शिकायत आयोग को दी। आयोग के मुख्य आयुक्त की जांच में निकला कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) की ओर से उपभोक्ता को परेशान किया गया है।

आयोग के मुताबिक उपभोक्ता को गलत बिल जारी करने की बात यूएचबीवीएन अधिकारियों ने भी स्वीकार की है। आयोग ने गलत बिलों के लिए 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है। आयोग ने आदेश में कहा कि यह राशि या तो यूएचबीवीएन अपने धन से उपभोक्ता को दे या उन अधिकारियों से वसूल सकता है, जो इस मामले में खामियों के लिए जिम्मेदार हैं। आयोग ने कहा कि उम्मीद है ऐसे मामलों में यूएचबीवीएन के एमडी वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित करेगी।