Haryana News: हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बढ़िया अपडेट! जानें क्या है पूरी खबर

हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाना और उनकी आजीविका में सहायता करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
मासिक पेंशन राशि: वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को ₹3,000 प्रति माह दिए जाते हैं।
पात्रता:
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 58 वर्ष होनी चाहिए।
वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दस्तावेज़:
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन: Saral Haryana Portal पर जाकर किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है।
अगर आप इस योजना से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं