Haryana News: हरियाणा में चुनावी प्रचार पर रोक: रोड शो-रैलियों नहीं होंगी, सिर्फ डोर टू डोर जा सकेंगे नेता, शराब की दुकानें बंद रहेंगी

हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होगा। छठे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार थम गया है।
 
 हरियाणा में चुनावी प्रचार पर रोक: रोड शो-रैलियों नहीं होंगी, सिर्फ डोर टू डोर जा सकेंगे नेता, शराब की दुकानें बंद रहेंगी
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Haryana News: हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई को मतदान होगा। छठे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार थम गया है। प्रदेश में रोड शो, जनसभा, जुलूस सभी कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक लग गई है। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद प्रदेश में साइलेंस पीरियड लागू हो गया है।

मतदान से 48 घंटे पहले तक का समय साइलेंस पीरियड होता है। इस दौरान भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की ओर से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत यह समय सीमा वोटिंग के बाद स्वतः: समाप्त हो जाती है। चुनाव प्रचार पर लगे प्रतिबंध पर पुलिस और प्रशासन की नजर रहेगी।


डोर टू डोर वोट मांग सकेंगे उम्मीदवार
राज नेताओं से लेकर हर प्लेटफॉर्म से यह अपेक्षा की जाती है कि वे साइलेंस पीरियड लागू होने पर मतदाताओं को प्रभावित करने से बचें। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इस समय सीमा के लिए जिला मजिस्ट्रेट गैरकानूनी सभाओं, सार्वजनिक बैठक, लाउडिस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध और सभाओं को 5 से कम लोगों तक सीमित रखने को लेकर निर्देश जारी करता है।

ECI के अनुसार साइलेंस पीरियड के समय घर-घर जाकर (डोर-टू-डोर) चुनाव प्रचार करने की अनुमित होती है।

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
हरियाणा में आज शाम से साइलेंस पीरियड शुरू होने के बाद टेलीविजन या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के सर्वे चलाने पर प्रतिबंध होगा। धारा-126 के तहत ऐसे किसी भी काम की इजाजत नहीं होगी, जिससे चुनाव का रिजल्ट प्रभावित हो। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन भी नहीं चलेंगे।

ECI ने साल 2022 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले लागू किए गए नियमों को फिर से दोहराया है। चुनाव आयोग ने उस समय कहा था कि टीवी, रेडियो चैनल, केबल नेटवर्क, इंटरनेट वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइलेंस पीरियड के दौरान किसी के विचार या अपील प्रसारित न हों।

ऐसा न करने पर उसे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवारों की संभावना को बढ़ावा देने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित के रूप में माना जाएगा।


शराब की दुकानें बंद रहेंगी
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-126 में यह भी कहा गया है कि साइलेंस पीरियड के दौरान किसी व्यक्ति की ओर से जनता को प्रभावित करने के उद्देश्य से गीत-संगीत, नाटक या कोई अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। इस दौरान मतदान वाले जिलों में शराब की बिक्री या वितरण भी प्रतिबंधित रहेगा।

चुनाव आयोग की ओर से पिछले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मार्च 2019 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा गया था। उसमें कहा गया था कि साइलेंस पीरियड के दौरान स्टार प्रचारक और अन्य राजनीतिक नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या चुनाव से संबंधित इंटरव्यू देने से बचें।