Haryana News: हरियाणा में दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा, होटल में दिया था वारदात को अंजाम
Haryana News: हरियाणा के फतेहाबाद में नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने दोषी को धारा 366 में 10 साल और 25 हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) में 20 साल की कैद और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक ये मामला साल 2022 का है। इस मामले में टोहाना पुलिस ने 9 अगस्त 2022 को नाबालिग युवती के पिता की शिकायत पर पड़ोसी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायत में बताया गया कि 8 अगस्त 2022 में उनकी नाबालिग बेटी घर से स्कूल के लिए गई थी। जब वापस लौटी तो बेहद डरी थी। इस पर परिजनों ने उससे बात कि तो उसने बताया कि 7 बजे जब वह स्कूल के लिए निकली थी।
तभी रास्ते में उसे कॉलोनी का रहने वाला युवक मिला। उसने उसे बाइक पर स्कूल छोड़ने की बात कहीं, इसपर युवती ने मना किया। जिसके बाद आरोपी युवती तो जबरदस्ती बाइक में बैठा लिया। स्कूल छोड़ने के बहाने वह उसे होटल ले गया। यहां कमरा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी और फिर वह युवती वापस छोड़ गया। इस मामले में परिजनों ने 9 अगस्त को पुलिस को शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच करते हुए उसे गिरफ्तार किया। कोर्ट में ये मामला पिछले 2 साल से चल रहा था। जिसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।