Haryana news : हरियाणा में इस सीट पर होगा उपचुनाव, सांसद निर्वाचित होने के बाद खाली हुई राज्यसभा की ये सीट

लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है।
 
हरियाणा में इस सीट पर होगा उपचुनाव, सांसद निर्वाचित होने के बाद खाली हुई राज्यसभा की ये सीट
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Haryana news : लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है। नियम के मुताबिक लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा की राज्यसभा की सीट खाली घोषित मानी जाएगी। 

इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और चुनाव कानूनों के जानकार  हेमंत कुमार ने एक रोचक परन्तु महत्वपूर्ण पॉइंट उठाते हुए बताया कि दीपेंद्र हुड्डा के बीती  4 जून 2024 को रोहतक लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित  होने के साथ ही उनकी हरियाणा से राज्यसभा सदस्यता तत्काल  समाप्त हो गई है एवं राज्यसभा की उक्त सीट स्वत: रिक्त हो गई है. इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा को औपचारिक तौर पर  राज्यसभा से त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता‌ नहीं है।

हेमंत ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आर.पी. एक्ट), 1951 की धारा 69(2) का हवाला देते हुए बताया कि उसमें  स्पष्ट तौर पर उल्लेख है  कि यदि कोई व्यक्ति जो पहले से ही राज्यसभा  का सदस्य है और ऐसी सदस्यता के दौरान वह लोकसभा  का सदस्य निर्वाचित हो  जाता  है, तो राज्यसभा  में उस व्यक्ति की सीट उसके लोकसभा सदस्य चुने जाने की तारीख से ही खाली हो जाएगी। 

हेमंत ने आगे बताया कि चूँकि दीपेन्द्र हुड्डा का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल, 2020 से अप्रैल, 2026 तक था, इसलिए उनके रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के फलस्वरूप उनकी राज्यसभा सदस्यता  का शेष कार्यकाल एक वर्ष से अधिक है, इसलिए आगामी कुछ  सप्ताह में जब भारतीय निर्वाचन आयोग देश के विभिन्न राज्यों में रिक्त हुई उन सभी राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव कराएगा।