Haryana news : हरियाणा में नायब सरकार को बड़ी राहत, करनाल उपचुनाव की चुनौती याचिका खारिज

हरियाणा की नायब सैनी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
 
हरियाणा में नायब सरकार को बड़ी राहत, करनाल उपचुनाव की चुनौती याचिका खारिज
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हरियाणा की नायब सैनी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने करनाल विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के रद्द होने के बाद अब उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 

बता दें कि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर करनाल उपचुनाव रद्द करने की मांग की गई थी। इसमें हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने की दलील दी गई थी।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में करनाल उपचुनाव को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि करनाल के रहने वाले कुनाल ने याचिका में कहा है कि कानून के मुताबिक, यहां विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम बचा है। 

याचिका में करनाल विधानसभा के उपचुनाव को को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। हरियाणा में विधानसभा के आम चुनाव इस साल अक्टूबर में होने हैं।

याचिका में दावा किया गया था कि महाराष्ट्र के अकोला निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव के बारे में चुनाव आयोग ने 15 मार्च को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था। फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 

हाई कोर्ट ने चुनाव अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने में एक वर्ष से भी कम समय बचा है। इसके बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव को रोक दिया। 

इसी आधार पर करनाल विधानसभा के उपचुनाव को रद्द करने की बात याचिका में कही गई है। करनाल विधानसभा सीट 13 मार्च को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी।