Haryana News: हरियाणा में पति की हत्या करने वाली पत्नी समेत 3 को उम्रकैद, किन्रर के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम

हरियाणा में पति की हत्या करने वाली पत्नी समेत 3 को उम्रकैद, किन्रर के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम 
 
 Haryana News: हरियाणा में पति की हत्या करने वाली पत्नी समेत 3 को उम्रकैद, किन्रर के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम 
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Haryana News: हरियाणा के नूह में पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा ने सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने पत्नी समेत 3 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। इन तीनों पर साल 2020 में हत्या का केस दर्ज था।

जिस पर सुनवाई करते हुए तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इनमें एक किन्नर है, जबकि तीसरा किन्नर के भेष में रहने वाला है। 
 
बता दें कि नूंह के पुन्हाना में 24 दिसंबर 2020 को अनाज मंडी के सामने एक मकान जगदीश नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। जगदीश पलवल जिले के बडौली का रहने वाला था। 

जिसके बाद पुलिस ने जगदीश के भाई राजू की शिकायत पर जगदीश की पत्नी कांता, उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के नया गांव की रहने वाली किन्नर सीमा और किन्नर के भेष में रह रहे काजल उर्फ प्रेम चंद निवासी नरेंद्र पुर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश सहित 14 के खिलाफ केस दर्ज किया था। 

बडोली गांव के राजू ने पुलिस को बताया था कि उसका भाई जगदीश पुन्हाना में मजदूरी करने के लिए अपने परिवार के साथ यहां आया था। लेकिन यहां आने के बाद जगदीश का अपनी पत्नी कान्ता के साथ मनमुटाव हो गया। कांता किन्नरों के पास खाना बनाने का काम करती थी। 24 दिंसबर 2020 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने जगदीश की हत्या कर दी। 

वहीं इस मामले में वकील जगबीर सिंह सहरावत ने बताया कि 4 साल से मामला कोर्ट में चल रहा था। वीरवार को नूंह के अतिरिक्त सेशन जज अमित कुमार शर्मा की कोर्ट ने तीनों दोषियों कांता, सीमा और प्रेमचंद को उम्र कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस ने 16 गवाह पेश किए। मामले में 11 आरोपियों को पुलिस ने जांच के दौरान केस से निकाल दिया था।