Haryana News: हरियाणा के मंत्रियों ने CM से मांगा ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार, अभी दर्जा 4 को बदलने की भी पावर नहीं
फिलहाल मंत्रियों को हरियाणा में दर्जा 4 कर्मचारी बदलने का भी अधिकार नहीं है। सारे ट्रांसफर सीएम ऑफिस से ही होते हैं। जिसके लिए CMO में अलग से ओएसडी लगाया गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार मंत्रियों ने न सिर्फ पूरी मजबूती से अपनी डिमांड रखी, बल्कि हर ट्रांसफर के लिए सीएम से पूछने और OSD को लेकर नाराजगी भी जताई है। जिसके बाद सीएम भी असमंजस में है। इसलिए उन्होंने मंत्रियों को इस पर कोई आश्वासन भी नहीं दिया।
सारा अधिकार CM के पास, HCS अधिकारी करता है ऑर्डर
प्रदेश में ट्रांसफर-पोस्टिंग का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। इनमें दर्जा 4 कर्मचारियों से लेकर IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ऑफिस (CMO) में एक HCS अधिकारी को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) लगाया गया है। इसका काम सिर्फ ट्रांसफर-पोस्टिंग ही देखना है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी की ट्रांसफर करनी हो तो पहले मुख्यमंत्री से पूछना पड़ता है, उसके बाद OSD इसके आदेश जारी करते हैं।
मंत्रियों ने CM से कहा- एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा
CMO से जुड़े सूत्रों के अनुसार मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि उन्हें किसी कर्मचारी के ट्रांसफर को लेकर एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ता है। सारे ट्रांसफर का अधिकार ओएसडी के पास है। उन्हें सीएम से पूछना पड़ता है। ऐसी सूरत में ट्रांसफर में देती हो जाती है। विधायकों को भी यही दिक्कत आ रही है। ऐसे में उनके अधिकारों के प्रति गलत मैसेज जा रहा है।
पहले पावर मिलती थी, खट्टर के दूसरे टर्म में बंद हुई
हरियाणा सरकार में पहले मंत्रियों को साल में एक महीने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार मिलते थे। यह अधिकार मनोहर लाल खट्टर के दूसरे टर्म यानी 2019 की सरकार के शुरुआती साल में मिले। सीएम रहते मनोहर लाला ने अपने मंभियों को 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ट्रांसफर की पावर दी थी, लेकिन इसमें भी पूरे महीने के अधिकार नहीं मिले।
हालांकि, इसके आगे के 4 साल यानी 2020 से 2024 तक मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं थे। दूसरे टर्म के अंत में नायब सैनी सीएम बन गए, लेकिन ट्रांसफर-पोस्टिंग का पुराना ही सिलसिला चलता रहा। यहां तक कि OSD नियुक्त HCS अधिकारी को भी नहीं बदला गया।