Haryana Judicial Exam Leak Case : हरियाणा न्यायिक पेपर लीक मामले में HC का पूर्व अधिकारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर कुमार शर्मा और दो महिला उम्मीदवारों को
 
हरियाणा न्यायिक पेपर लीक मामले में HC का पूर्व अधिकारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया
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 Haryana Judicial Exam Leak Case : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर कुमार शर्मा और दो महिला उम्मीदवारों को हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा 2017 के लीक मामले में दोषी ठहराया। शर्मा को पांच साल की सजा सुनाई गई. अजय सूरा की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला फरवरी 2021 में चंडीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक के गंभीर परिणाम होते हैं। इसकी वजह से परीक्षा स्थगित और रद्द हो जाती है। यह न केवल सार्वजनिक रोजगार प्रणाली और उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के विश्वास और विश्वास को भी हिला देता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश देने की जरूरत है। 

दोनों उम्मीदवारों की पहचान सुशीला और सुनीता के रूप में की गई। सुनीता (सामान्य) और सुशीला (रिजर्व) ने अपनी-अपनी कैटेगरी में असाधारण उच्च अंकों के साथ एग्जाम में शीर्ष स्थान हासिल किया। 

कोर्ट ने बलविंदर की तरह सुनीता को भी आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अधिकतम पांच साल की सजा सुनाई। बलविंदर पर 1.5 लाख रुपये और सुनीता पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। 

सुशीला को केवल आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसके खराब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने उसे मुकदमे के दौरान पहले ही बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में 9 आरोपी थे। बाकी 6 को कोर्ट ने बरी कर दिया है।