हरियाणा में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

 
 हरियाणा में कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
WhatsApp Group Join Now
 


हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि की, जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है

अब डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित

चंडीगढ़, 28 दिसंबर -हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई।

इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ-साथ राज्य सरकार के न्यायिक अधिकारियों को बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।