Haryana News: टू-व्हीलर्स चलाने वाली सिख महिलाओं के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
अगर आप भी टू-व्हीलर चलाते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अब महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट नहीं होगी। अब सिख महिलाओं को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वरना ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। महिलाओं को हेलमेट के लिए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह छूट सिर्फ उन महिलाएं के लिए रहेगी जो पगड़ी पहनती है।
साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के उस प्रावधान का पालन भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है जिसके तहत 4 साल से ज्यादा के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य है।
हाई कोर्ट को लिखा गया था पत्र
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को एक पत्र मिला था जिसमें टू-व्हीलर पर महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने की मांग की गई थी। इस पत्र में आरोमा होटल के सामने स्कूटी के हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आकर युवती की मौत का जिक्र किया गया था।
पत्र में लिखा गया था कि केंद्र समेत पंजाब एवं हरियाणा ने उन सिखों को हेलमेट पहनने से छूट दी है जो पगड़ी पहनते हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि कोई भी धर्म सुरक्षा के प्रावधानों से सुरक्षा मानकों से ऊपर नहीं है। ऐसे में जो सिख महिलाएं और पुरुष पगड़ी नहीं पहनते उनके लिए टू-व्हीलर्स पर हेलमेट अनिवार्य किया जाना चाहिए।
महिलाओं की सुरक्षा की हमें चिंता- हाई कोर्ट
पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला महिलाओं की सुरक्षा का है जिसकी हमें चिंता है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल पगड़ी पहनने वाले सिख को ही हेलमेट से छूट है, महिलाओं या सिख महिलाओं को नहीं।
साथ ही कहा था कि चार साल से अधिक के बच्चे के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट अनिवार्य है, इसका पालन सुनिश्चित करने की हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ से उम्मीद करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।