हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश, कहा - या तो सरेंडर करें वरना पुलिस अरेस्ट करे

 
कांग्रेेस उम्मीदवार  को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश
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हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस उम्मीदवार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समालखा से उम्मीदवार धर्म सिंह छौक्कर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि या तो कल तक वह खुद को सरेंडर कर दे वरना पुलिस उनको गिरफ्तार करे।

प्रदेश की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदान से ठीक 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने छौक्कर के खिलाफ यह फैसला सुनाया है।

एनफोर्मेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसी मामले में 5 महीने पहले ED ने उनके बेटे को गिरफ्तार किया था। जो अभी तक जेल में है। छौक्कर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के करीबी हैं।

धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रमोटर हैं।

 
हाईकोर्ट ने जारी किया था नोटिस
2 दिन पहले धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी न होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार, ED और छौक्कर को नोटिस जारी किया था।

इस मामले को लेकर वरिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में बताया कि कई FIR और ED द्वारा छौक्कर के खिलाफ दर्ज शिकायत में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न तो पुलिस और न ही ED उन्हें गिरफ्तार कर रही है।

2 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था
गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी छौक्कर ने नामांकन भरा है और खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हैरत की बात है कि जिसे पुलिस और ED ढूंढ रही है वह कैसे खुलेआम प्रचार कर रहा है।

हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित ED और धर्म सिंह छौक्कर को नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि छौक्कर व उनके बेटे पर धोखाधड़ी के कई मामले विचाराधीन हैं।