Haryana High Court: हरियाणा कैबिनेट के इस फैसले पर लगी रोक, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 
 Haryana High Court: हरियाणा कैबिनेट के इस फैसले पर लगी रोक, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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Haryana High Court: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट का एक फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हरियाणा कैबिनेट के फैसले जिसमें पानीपत जिले के चुलकाना स्थित श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए श्री खाटू श्याम बाबा श्राइन बोर्ड बनाने फैसला था उस पर अब रोक लग गई है. यह मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है।

असल में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय न लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई के लिए तय की है

यह था मामला
जानकारी के लिए बता दे कि श्री श्याम मंदिर सेवा समिति, चुलकाना धाम ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि समिति को सुनवाई का मौका दिए बिना ही मंदिर का प्रबंधन और कब्जा अधिकारियों ने अपने हाथ में ले लिया है। जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है. 


कोर्ट ने साफ कहा कि इस से जुड़े जो भी अधिकारी है वो अगली तारीख पर एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करें जाए, जिसमें यह खुलासा हो कि जीटी रोड से मंदिर तक सड़क की री-कारपेटिंग पूरी हो गई है या नहीं।