Haryana Doctors Security: हरियाणा के अस्पतालों में अब सुरक्षित रहेंगे डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया ये आदेश
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ होने वाली बदसलूकी के मामलों में अब कड़े कानून लागू किए जाएंगे। अस्पतालों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इन कानूनों की जानकारी उपलब्ध कराई है। जिसमें बदसलूकी करने पर लगने वाली धाराएं, जुर्माना और सजा का पूरा विवरण होगा।
अस्पतालों में होगा सिक्योरिटी समितियों का गठन
खबरों की मानें, तो अस्पतालों में सिक्योरिटी समितियों का भी गठन किया जाएगा। जिसमें वरिष्ठ डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी सदस्य होंगे। ये समितियां समय-समय पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करेंगी और सुधार के लिए जरूरी सुझाव भी देंगी।
हरियाणा के अस्पतालों में बनेगा विजिटर पास
अस्पतालों में आने वाले लोगों और मरीजों के परिजनों के लिए विजिटर पास पॉलिसी (Visitor Pass Policy ) का सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं रात के समय काम करने वाले डॉक्टरों और नर्सों को अस्पताल के विभिन्न ब्लॉकों में आने और जाने पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
अस्पतालों में हर जगह लगाई जाएगी लाइट
विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों में ये भी कहा गया है कि अस्पतालों के सभी भवनों, रेजिडेंशियल ब्लॉक और नर्सिंग ब्लॉक समेत अन्य जगहों पर लाइट की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
अस्पतालों में किया जाएगा यौन उत्पीड़न कमेटियों का गठन
वहीं डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाई जाएगी जो 24 घंटे कार्य करेगी और नजदीकी पुलिस स्टेशन से लगातार संपर्क में रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में यौन उत्पीड़न कमेटियों के गठन के निर्देश भी दिए हैं।