हरियाणा में हैंडीकैप पेंशन योजना की शुरुआत, ऐसे करें आवेदन

 
 हरियाणा में हैंडीकैप पेंशन योजना की शुरुआत, ऐसे करें आवेदन
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग (विकलांग) नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत राज्य के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें।

पेंशन राशि

मासिक पेंशन राशि: ₹3,000 प्रति माह

पात्रता

आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
न्यूनतम विकलांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन: Saral Haryana Portal पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।