Haryana gramin aawas Yojana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! ऐसे मिलेग सपनों का घर, जानें जल्दी

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को आवासीय प्लॉट प्रदान करना है, ताकि वे अपना स्वयं का घर बना सकें।
मुख्य विशेषताएँ:
प्लॉट का आकार: गांवों में 100 वर्ग गज और महाग्राम (बड़े गांव) में 50 वर्ग गज के प्लॉट प्रदान किए जाएंगे।
लाभार्थियों की संख्या: इस योजना के तहत लगभग 2 लाख गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
पात्रता मानदंड:
1. निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
3. आवास की स्थिति: आवेदक के पास पहले से कोई आवास या आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
4. अन्य योजनाओं का लाभ: आवेदक ने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन आवेदन:
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार पोर्टल पर जाएं।
"पंजीकरण" विकल्प पर क्लिक करें।
अपनी परिवार पहचान पत्र (PPP) संख्या दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करें और पावती रसीद प्राप्त करें।
2. आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
राशन कार्ड
परिवार पहचान पत्र (PPP)
बैंक खाता विवरण
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
सक्रिय मोबाइल नंबर
योजना के लाभ:
आवासहीन परिवारों को अपना घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना।
गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सशक्त बनाना।
ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाना।
यदि आप इन पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभों का लाभ उठा सकते हैं।