हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ी, भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट को लेकर कोर्ट का नोटिस जारी

 
Highcourt Notice हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ी, भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट को लेकर कोर्ट का नोटिस जारी
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हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है, सरकार द्वारा जारी भ्रष्ट 370 पटवारियों की लिस्ट को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार को 2 अप्रैल तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के वकील साहिब जीत सिंह संधू द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि इस सूची के सार्वजनिक डोमेन में लीक होने के बाद विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने इसे बिना किसी सत्यापन के प्रकाशित किया। यह भी कहा गया है कि बिना किसी आधिकारिक जांच के व्यक्तियों को करप्ट बताना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

सरकार का जवाब

हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के एक उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी को 'भ्रष्ट' पटवारियों की सूची सार्वजनिक डोमेन में लीक होने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

हालांकि, हरियाणा सरकार ने अपने भेजे जवाब में यह स्वीकार किया है कि यह विभाग का सबसे गोपनीय दस्तावेज था।

लीक हुई थी लिस्ट

हरियाणा सरकार का एक सीक्रेट दस्तावेज 14 जनवरी को लीक हुआ था। यह भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट थी। 14 जनवरी की इस रिपोर्ट में प्रदेश के 370 पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया गया था। सरकार ने इस लिस्ट में दावा किया था कि ये पटवारी पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड ठीक करने और नक्शा पास कराने के बदले भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

इनमें से 170 पटवारी ऐसे हैं, जिन्होंने अपने सहायक तक रखे हुए हैं। जिला वाइज लिस्ट में पटवारियों की जाति तक दर्ज की गई है।

ये है मांग

याचिका में यह कहा गया है कि विभाग ने बावजूद इसके कि सूची एक गोपनीय दस्तावेज था, इसके अवैध खुलासे को रोकने में विफलता दिखाई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि वह इस सूची को तुरंत सार्वजनिक डोमेन से वापस लिया जाए और आगे इसकी कोई भी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित न हो।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि इस लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए एक स्वतंत्र जांच की जाए।