हरियाणा की महिलाओं की बल्ले-बल्ले, सरकार दे रही लोन, ऐसे करें आवेदन

 महिलाओं के हित में हरियाणा सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है।
 
हरियाणा की महिलाओं की बल्ले-बल्ले, सरकार दे रही लोन, ऐसे करें आवेदन
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महिलाओं के हित में हरियाणा सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में सरकार ने हरियाणा समृद्धि योजना अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत सरकार महिलाओं को 60 हजार तक का लोन दे रही है। इस लोन में महिलाओं को बहुत कम ब्याज देना होगा। इस योजना के जरिए महिलाएं अपना सपना पूरा कर सकेंगी।

राज्य मे ऐसी बहुत सी महिलाएं है जो अपने खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू में असमर्थ है, इस समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐसी महिलाओं को लोन प्रदान करना है जो अपने खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है लेकिन अपनी स्थित खराब होने के कारण नहीं कर पा रही है इस योजना में मिलने वाले लोन का उपयोग वह अपने व्यवसाय के लिए कर सकती है। 
 

Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए लाभार्थी SC वर्ग की पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है, इस योजना के तहत लोन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किए जा सकते है। 


1. ब्यूटी पार्लर 

2. बुटीक 

3. चूड़ी की दुकान 

4. कोस्मेटिक की दुकान 

5. चाय की दुकान 

6. सिलाई की दुकान 

7. कपड़े की दुकान 

अन्य व्यवसाय जो महिला के बजट में हो और वह उसे करना चाहती हो। 
 

Haryana Mahila Samridhi Yojana के लाभ 


1. इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति की महिलाओ को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 

2. इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति (SC) की महिलाएं ही ले सकती है। 

3. राज्य सरकार महिलाओ को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 60 हज़ार रुपए का लोन 5% वार्षिक दर पर मुहैया कराया जाएगा।

4. राज्य की SC वर्ग की महिलाएं जो राज्य मे आर्थिक तंगी से जूझ रही है, या ऐसी महिलाएं जो बेरोजगार है उनके पास कोई आय का साधन नही है वह इस योजना मे आवेदन करने अपने खुद को आत्मनिर्भर बना सकती है इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। 
 

Haryana Mahila Samridhi Yojana के लिए दस्तावेज़ (पात्रता)


1. आवेदक महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए। 

2. महिला अनुसूचित जाति से संबंध रखती हो। 

3. आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 

4. महिला के परिवार की आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नही होनी चाहिए। 

5. आधार कार्ड 

6. पहचान पत्र 

7. निवास प्रमाण पत्र 

8. बैंक अकाउंट पासबूक 

9. पासपोर्ट साइज़ फोटो 

10. मोबाइल नंबर 


Haryana Mahila Samridhi Yojana मे आवेदन कैसे करें?


1. सबसे पहले सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 

2. इसके बाद आपको होम पेज़ पर New User? Register Here का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। 

3. इसके बाद आपके सामने हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आ जाएगा। 

4. इसके बाद आपको फॉर्म मे पूछी गई जानकारी भरनी होगी और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको ‘लॉगिन आईडी’ और ‘पासवर्ड’ का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। 

5. इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी, जिसमे आपको ‘सभी सेवाएं देखें’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। 

6. इसके बाद आपको अगली विंडो के सर्च बॉक्स मे ‘Mahila Samridhi’ टाइप करना होगा। 

7. इसके बाद, HDFDC विभाग चुनेगा ‘महिला रोजगार के लिए आवेदन’ की सेवा का नाम। 

8. फिर आपको महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना है। 

9. अंत मे आपको अपने सभी दस्तावेजो को अपलोड करने आवेदन फॉर्म को ‘सबमिट’ कर देना है। 

इस प्रकार पात्र महिलाएं इस योजना मे आवेदन कर सकती है।