हरियाणा में छोटी सरकारों के प्रतिनिधियों की बल्ले बल्ले, सरकार ने बढ़ाया वेतन, अधिसूचना जारी
हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय प्रतिनिधियों के लिए बढ़ाए गए वेतन के अपने फैसले को अधिसूचना के रूप में लागू कर दिया है। शहरी निकायों में कार्यरत जनप्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
इस संबंध में स्थानीय निकाय विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार के नौ साल पूरे होने के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों तथा निकाय प्रतिनिधियों की वेतन वृद्धि का ऐलान किया था।
पंचायत प्रतिनिधियों के बढ़े हुए वेतन की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी थी, लेकिन अब शहरी निकाय प्रतिनिधियों के बढ़े हुए वेतन की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
प्रदेश के शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी निगम अधिकारियों को पत्र भेजा है। निकाय प्रतिनिधियों को मानदेय देने के लिए निकाय फंडों का ही इस्तेमाल किया जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक सबसे ज्यादा मानदेय 9500 रुपये मेयर का बढ़ाया गया है। इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर का 8500 रुपये और तीसरे नंबर पर डिप्टी मेयर का 7000 रुपये बढ़ाया गया है। पार्षदों के मानदेय में भी 4500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
डॉ. कमल गुप्ता के अनुसार मेयर को मिलने वाले 20,500 रुपये मासिक मानदेय को बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया है। सीनियर डिप्टी मेयर के मानदेय 16,500 रुपये को बढ़ाकर 25,000 रुपये, डिप्टी मेयर के मानदेय 13 हजार रुपये को बढ़ाकर 20 हजार रुपये किया गया है। पार्षदों का मानदेय 10,500 रुपये मासिक से बढ़ाकर 15 हजार रुपये मासिक किया गया है।
नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये, पार्षदों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया गया है।
नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये तथा पार्षदों का मानदेय भी 4,500 रुपये मासिक से बढ़ाकर 8,000 रुपये मासिक किया गया है।