हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मिली मंजूरी, जानें नियम और शर्तें

हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मिली मंजूरी,  जानें नियम और शर्तें 
 
हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मिली मंजूरी,  जानें नियम और शर्तें 
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Haryana News: हरियाणा में चार मंजिला इमारतों को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।  हरियाणा सरकार ने स्टिल्ट+4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कॉलोनियों/सेक्टरों में स्थित आवासीय भूखंडों के लिए दी है, जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के साथ अनुमोदित है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने प्रेसवार्ता में कहा कि सेक्टरों में जो पहले से अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए गए हैं। उन्हें गिराया नहीं जाएगा। 


स्टिल्ट प्लस 4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कालोनियों, सेक्टरों और आवासीय भूखंडों में ही दी जाएगी। जिनका ले आउट प्लान प्रति प्लॉट चार आवासीय मकानों के साथ अप्रूव हुआ है। प्रदेश सरकार ने राव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है। हालांकि, सरकार की ओर से कुछ नियम और शर्तों को भी इसमें शामिल किया गया है। 
जानिए क्या है नियम और शर्ते 

ऐसे आसन्न भूखंड के स्वामी, जो ऐसी सहमति देने से इनकार करते हैं, वे भविष्य में अपने भूखंडों पर एस+4 अनुमोदन के लिए अपात्र होंगे। 250 वर्ग मीटर से अधिक माप वाले भूखंडों के लिए PDR (पीडीआर) की दरें अनुलग्नक 'ए' के अनुसार बढ़ाई जाएंगी। ऐसे मामले जहां एचएसवीपी द्वारा प्लॉट की नीलामी अंतर्निहित Purchasable FIR के साथ की जा चुकी है, वो या तो स्टिल्ट 4 मंजिलों का निर्माण आवंटन की शर्तों के अधीन कर सकते हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने 16 महीने के प्रतिबंध के बाद आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल निर्माण की अनुमति देने का फैसला किया है।