हरियाणा सरकार ने की अपने Group-A पदों की घोषणा, चीफ सेक्रेट्री ने जारी किए ये आदेश

हरियाणा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की पात्रता मानदंड के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन
 
हरियाणा सरकार ने की अपने Group-A पदों की घोषणा
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हरियाणा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 की पात्रता मानदंड के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के लिए अपने ग्रुप-ए पदों की घोषणा की है। 

इस संदर्भ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी किए है। विनियमों के अनुसार, "राज्य सरकार उस व्यक्ति के मामले पर विचार करेगी जो राज्य सिविल सेवा से संबंधित नहीं है, लेकिन राज्य के मामलों के संबंध में सेवाएं दे रहा है, जो उत्कृष्ट योग्यता और क्षमता रखता है और एक राजपत्रित पद पर कार्यरत है। राज्य में डिप्टी कलेक्टर के पद के समकक्ष घोषित किसी भी पद पर उनके मामले पर जिस वर्ष विचार किया जा रहा है, 

उस वर्ष जनवरी के पहले दिन अधिकारी की सिविल सेवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 8 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी होनी चाहिए या उस व्यक्ति का प्रस्ताव सिविल सेवा समिति के लिए प्रस्तावित किया गया हो। समिति के विचार के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या वर्ष के दौरान भरे जाने के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या से पांच गुणा से अधिक नहीं होगी।" 

राज्य सरकार आगे घोषणा करती है, "ग्रुप-ए के पद जो हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाओं, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वन सेवा, न्यायिक सेवाएं, सभी बोर्ड/निगम और अन्य स्वायत्त निकाय जो सरकारी विभागों की परिभाषा के तहत नहीं हैं, को छोड़कर अन्य सेवाओं सामान्य / संयुक्त परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए फीडर पदों से नियुक्ति पदोन्नति द्वारा भरे गए हैं तथा राज्य सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टर पद के समकक्ष सीमित उद्देश्य के लिए विनियमन में निर्दिष्ट हैं, “ ऐसा आदेश में कहा गया है। 

डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष घोषित पदों में उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उप निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, संयुक्त निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, अपर निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, जिला राजस्व अधिकारी, सहकारी प्रबंधन केंद्र, रोहतक के प्रधानाचार्य, 

सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के मुख्य लेखा परीक्षक, डीडीपीओ, राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र के प्रधान , उप निदेशक, विकास एवं पंचायत, 

संयुक्त निदेशक, विकास एवं पंचायत, अपर निदेशक, विकास एवं पंचायत, उप परिवहन नियंत्रक (यातायात), उड़नदस्ता अधिकारी (यातायात) महाप्रबंधक, राज्य परिवहन, सहायक निदेशक, रोजगार, उप निदेशक, रोजगार, संयुक्त निदेशक, रोजगार एवं संभागीय रोजगार अधिकारी शामिल हैं। 

मुख्य सचिव द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना में, हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न में पांच विकल्प यानि (ए, बी, सी, डी और ई) उपलब्ध होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को अटेम्प्ट करता है, तो उसे उपयुक्त गोले ‘ए’ ‘बी’, ‘सी’ या ‘डी’  को काला करना होगा 

यदि कोई प्रश्न नहीं करना है, तो उसे ‘ई’ गोले को काला करना होगा। यदि किसी भी गोले को काला नहीं किया जाता है, तो एक चौथाई (0.25) अंक काट लिए जाएंगे। कोई भी उम्मीदवार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच गोलों में से किसी एक को काला नहीं करता है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 

मुख्य सचिव द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना के अनुसार,  हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग  http://onetimeregn.haryana.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया