हरियाणा में गैंगरेप और दोहरे हत्याकांड के 4 दोषियों को मौत की सजा, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला

हरियाणा के नूंह जिले के एक गांव में हुए गैंगरेप और दोहरे हत्याकांड के मामले में सभी चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।
 
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Gang Rape Double Murder Case: हरियाणा के नूंह जिले के एक गांव में हुए गैंगरेप और दोहरे हत्याकांड के मामले में सभी चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट की ओर से दस अप्रैल को आरोपियों को दोषी करार देकर फैसला आरक्षित रखा गया था। जिसके बाद बीते शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 


बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले के अंतर्गत आते तावडू क्षेत्र के एक गांव में 24-25 अगस्त 2016 की रात कुल्हाड़ी गैंग के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिग समेत दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी दंपती की हत्या और परिवार के पांच लोगों को घायल कर वहां से फरार हो गए थे। इस मामले में गहनता से जांच करने के बाद सीबीआई की ओर से 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया था, लेकिन एक आरोपी ने बाद में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी। 


जबकि एक आरोपी अमरजीत परोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। वहीं इस मामले में बीते 10 अप्रैल को 4 आरोपी विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया था। जबकि 6 आरोपी तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को सीबीआई कोर्ट ने बरी किया है।  4 आरोपियों को दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने फैसला आरक्षित रखा था। जिसके बाद शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।