Haryana Electricity Bills: हरियाणा के रोहतक, झज्जर समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, किया ये ऐलान
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मंच द्वारा 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी
चंडीगढ़, 7 मई - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के रोहतक जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही आगामी 9 मई को सोनीपत स्थित यू.एच.बी.वी.एन. के कार्यालय में की जाएगी। सुनवाई का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर एक बजे तक का होगा।
उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 9 मई को अधीक्षण अभियंता ऑपरेशन सर्कल यूएचबीवीएन के कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल, ओल्ड डीसी रोड आईटीआई चौक के पास, दहिया अस्पताल सोनीपत में किया जाएगा।
उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।