Haryana Electricity Bill: हरियाणा के करनाल समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
 
Haryana Electricity Bill: हरियाणा के करनाल समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी 
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का 28 जून  को राजीव गांधी विद्युत सदन सेक्टर–12, करनाल के कांफ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक किया जायेगा ।

उन्होंने आगे बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। 

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। 

इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।