Haryana Chunav Ayog:हरियाणा चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, नगर निकाय चुनाव में नहीं मिलेगा ये चुनाव चिन्ह

सभी राजनीतिक दल नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है।2 मार्च को वोटिंग होगी और वहीं 12 मार्च को नतीजे आएंगे।
लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रवीन सभ्रवाल हरियाणा राज्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हरियाणा में स्थानीय निकाय/निगम चुनावों में पार्टी की भागीदारी के लिए अधिकृत किया है। पार्टी के बिहार से 5 सांसद, नागालैंड में 2 विधायक और झारखंड में एक विधायक है। इन राज्यों में राज्यस्तरीय पार्टी है। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा इन हेलीकॉप्टर चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्थानीय निकाय/निगम चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को हेलीकॉप्टर चुनाव चिह्न आवंटित करे।
प्रदेश के जिला उपायुक्तों को जारी किए आदेश
हरियाणा चुनाव आयोग ने रेवाड़ी, चरखी दादरी और पंचकूला के अलावा सभी जिलों के डीसी को आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धार 29ए के तहत बिहार और नागालैंड राज्यों में भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत एक राज्य राजनीतिक दल अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) से राज्य चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा एक अनुरोध मिला है।
चुनाव आयोग हरियाणा द्वारा डीसी को जारी पत्र
इसमें नगर पालिक व उप चुनाव 2025 में अपने उम्मीदवारों को हेलीकॉप्टर चुनाव चिह्न के आवंटन में रियायत देने का अनुरोध किया है। हरियाणा नगर निगम चुनाव चिह्न आदेश 2018 और हरियाणा नगर परिषद और नगर समितियां चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 2020 के तहत विचार करने के बाद राज्य चुनाव आयोग हरियाणा ने मार्च 2025 में होने वाले नगर पालिका आम/उप चुनावों के दौरान इस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए जाने वाले उम्मीदवारों को "हेलीकॉप्टर" चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्णय लिया है। बशर्ते कि पार्टी द्वारा खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार निर्धारित फॉर्म "ए" और "बी" में रिटर्निंग अधिकारी को अपेक्षित जानकारी जमा करें।