Haryana divyang Pension Yojana: हरियाणा में शुरू हुई विकलांग पेंशन योजना! अब केवल इन लोगों को मिलेगा लाभ

 
Haryana divyang Pension Yojana: हरियाणा में शुरू हुई विकलांग पेंशन योजना! अब केवल इन लोगों को मिलेगा लाभ 
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हरियाणा सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए "विकलांग पेंशन योजना" शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य शारीरिक या मानसिक रूप से 60% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकें।

मुख्य विशेषताएं:

पेंशन राशि: वर्तमान में, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹2,750 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। 

पात्रता मानदंड:

आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो और कम से कम 3 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो।

आवेदक की विकलांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित किया गया हो।

आवेदन प्रक्रिया:

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन:

आवेदक हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://pension.socialjusticehry.gov.in/ पर जाएं।

"ऑनलाइन आवेदन" सेक्शन में जाकर आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

आवश्यक दस्तावेज़:

आधार कार्ड

स्थायी निवास प्रमाण पत्र

विकलांगता प्रमाण पत्र (60% या उससे अधिक विकलांगता दर्शाता हुआ)

बैंक खाता विवरण

परिवार पहचान पत्र (PPP)


पेंशन स्थिति जांच:

आवेदक अपनी पेंशन की स्थिति जानने के लिए https://pension.socialjusticehry.gov.in/Ben_Inf पर जाकर पेंशन आईडी, खाता संख्या या आधार संख्या दर्ज करके विवरण देख सकते हैं।

इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता कर रही है।