Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा में अब व्यक्ति की मौत पर मिलेंगे 5 लाख रुपए, जानिए क्या है दयालु योजना ?

 
Haryana Dayalu Yojana: हरियाणा में अब व्यक्ति की मौत पर मिलेंगे 5 लाख रुपए, जानिए क्या है दयालु योजना ?
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दयालु योजना हरियाणा

5 लाख तक की आर्थिक सहायता 

अगर किसी व्यक्ति की किसी भी कारण से 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को देगी आर्थिक सहायता 
6 से 12 वर्ष तक की आयु-    1 लाख
13 से 18 वर्ष तक की आयु - 2 लाख 
19 से 25 तक की आयु -      3 लाख 
26 से 45 तक की आयु-      5 लाख 
46 से 60 तक की आयु-       3 लाख 

परिवार को वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए 

परिवार ने सदस्य की मृत्यु के 3 महीने के अंदर करना होगा आवेदन 

1.आवेदक का आधार कार्ड
2.मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
3.परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी )

4.मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
Dayalu Yojana के तहत आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा |
मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगा |

विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा जो फैमिली आईडी में रजिस्टर होगा |

परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार के बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम होगी।