Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को सरकार का दिवाली तोहफा, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी
नए नियमों, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। नए नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों को पिछली नौकरी में पूरे किए गए वर्षों की संख्या के बराबर आयु सीमा में छूट मिलेगी।
सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। नियमों के तहत कर्मचारी उम्र में छूट का लाभ सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.
नई अधिसूचना में कहा गया है कि एक बार जब किसी व्यक्ति को आयु में छूट के लाभ के साथ हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड और निगम में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो वह बाद की किसी भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसका लाभ लेने के हकदार नहीं होंगे.
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) आयु में छूट के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले पिछले नियुक्ति अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाणपत्रों का सत्यापन करेंगे।
वर्तमान में, नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, जबकि ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष है। हालाँकि, कुछ नौकरियों के लिए प्रवेश आयु कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर लगभग 42 वर्ष है।
इस बीच, कांस्टेबल और एएसआई जैसे पुलिस कर्मियों के पदों के लिए एससी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जहां ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष से कम है, वे भी आयु में पांच साल की छूट के पात्र हैं।
जहां तक पूर्व सैनिकों का सवाल है, शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारियों सहित, वे सैन्य सेवा की सीमा तक तीन साल की अतिरिक्त आयु छूट के पात्र हैं।