Haryana Challan Policy: हरियाणा के इन दो जिलों में बदले चालान के नियम, अब होने जा रही बड़ी कार्रवाई

 
हरियाणा के इन दो जिलों में बदले चालान के नियम, अब होने जा रही बड़ी कार्रवाई
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Haryana Challan Policy: हरियाणा के इन शहरो में नया नियम लागू हुआ है. नियम है कि अगर आपका चालान कट जाता है तो आपको समय पर ही भरना होगा, ऐसा न करने की स्थिती में आपके वाहन के खिलाफ एक्शन हो सकता है. हरियाणा के ग्रुरुग्राम शहर में ट्रैफिक पुलिस ने आदेश जारी किया है कि अगर चालान कटने से लेकर आगामी 90 दिन में चालान नहीं भरा गया तो आप पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे. वहीं यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने भी 90 दिन के अंदर अपना चालान भरने की सलाह दी है, ऐसा न करने की स्थिती में गाड़ी को हिरासत में लिया जा सकता है।

बता दें कि यह कदम सरकार के राजस्व में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि कई वाहन चालक चालान कटने के बावजूद उसे भरने में लापरवाही बरतते थे। अब वाहन चालकों को यह ध्यान रखना होगा कि 90 दिन के भीतर चालान न भरने पर गाड़ी की जब्ती हो सकती है।

गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को बताएंगे कि जिस भी वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर चालान काटा गया है, उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा. उन्होंने सभी निरीक्षक और जोनल अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.


डीसीपी विज ने कहा, ‘वाहनों की दोबारा जांच के दौरान अगर 90 दिनों के बाद भी चालान का भुगतान बकाया पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167(8) के तहत वाहन को जब्त किया जा सकता है. सभी पिछले बकाया चालान के भुगतान की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है. इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे 10 फरवरी से पहले अपने बकाये चालान का भुगतान कर दें’.


बता दें कि ट्रैफिक पुलिस रोजाना दो हजार के लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काट रही है. तो ऐसे में उन चालानों का भुगतान 90 दिनों के अंदर करना जरूरी है. दोबारा वाहन जांच के दौरान 90 दिनों की समय अवधि के बाद भी चालान का भुगतान बकाया मिलता है तो वाहन 167(8) मोटर व्हीकल के तहत पुलिस वाहन जब्त कर सकती है.