Rape Case: गुरुग्राम कोर्ट ने 2 लोगों को सुनाई 20 साल की सजा, नाबालिग लड़की के साथ किया था बलात्कार
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, घटना 8 अगस्त 2021 को हुई, जब आरोपी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथी ने उसकी मदद की। आईएमटी मानेसर थाने में दर्ज शिकायत के बाद, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
3 साल बाद हुई सजा
एफआईआर के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान जालौन जिले के मदरा गांव के सौरभ और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रामनगर गांव के अमन के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच दल ने पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान एकत्र किए, जिन्हें अदालत में पेश किया गया। इन सबूतों और गुरुग्राम पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर न्यायाधीश कुमार ने आरोपियों को सजा सुनाई। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने मामले के विवरण और अदालत के फैसले की पुष्टि की।