गुरुग्राम कोर्ट ने हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

 
गुरुग्राम कोर्ट ने हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने सोहना में वर्ष 2020 में एक व्यक्ति की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार, उन्हें 6 अगस्त 2020 को सोहना सिटी थाने में बंद कॉलोनी में झगड़े के दौरान हुए हमले के संबंध में सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और वहां एक व्यक्ति को घायल अवस्था में पाया, जिसकी पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के नवेरा गांव के निवासी बबलू के रूप में हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक के बेटे ने दर्ज कराई शिकायत

मृतक के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने परिवार के साथ बंद कॉलोनी में पप्पू उर्फ ​​चूहा से मिलने आया था, जहां विवाद के दौरान पप्पू ने उसके पिता पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई। जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी पप्पू को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक सबूत और गवाह एकत्र कर अदालत में पेश किए।