G20 को लेकर गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, सभी कारपोरेट और निजी संस्थाओं को ये सलाह
G20 Summit : दिल्ली में 8-10 सितंबर के बीच G-20 होने वाला है। वहीं इसकी तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इसी बिच गुरुग्राम प्रशासन ने एक नई एडवाइजरी जारी की है।
- G20 को लेकर गुरुग्राम प्रशासन की एडवाइजरी
- सभी कारपोरेट और निजी संस्थाओं को सलाह
- प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की दी सलाह
- नेशनल हाईवे 48 पर यातायात नियंत्रित रहेगा
- जरूरत पर ही यात्रा करने के निर्देश
G20 समिट की तैयारी
★ दिल्ली पुलिस के 50 हजार जवान, NSG, CRPF, CAPF और आर्मी के 80 हजार जवान तैनात
★ बुलेटप्रूफ गाड़ियां, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम
★ फाइटर जेट राफेल, एयरफोर्स और हेलिकॉप्टर अलर्ट
★ मिसाइल सिस्टम, फेस मैपिंग कैमरे और 4 एयरपोर्ट अलर्ट
★VVIPs के लिए इमरजेंसी बैलिस्टिक शील्ड वाले सेफ हाउस बनाए गए
★ कोड के जरिए होगा VVIPs का मूवमेंट
★ 500 लग्जरी गाडियों की फ्लीट
G-20: मंत्रियों के लिए गाइडलाइन जारी
★ G-20 मीटिंग के दौरान मंत्री दिल्ली में ही रहें
★ G-20 से जुड़े मामलों पर नामित लोगों को ही बोलने दें
★ विदेशी मेहमानों से बातचीत के लिए G-20 इंडिया ऐप का इस्तेमाल करें। इसमें सभी भाषाओं को तुरंत अनुवाद करने की सुविधा है।
★ डिनर में मंत्री संसद भवन परिसर तक अपने वाहन से पहुंचें
★ आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए बस का इस्तेमाल करें
★ डिनर के लिए शाम 5.50 तक संसद भवन और 6.30 तक आयोजन स्थल पर पहुंचे
वाहनों की आवाजाही बंद
-सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बोर्डिंग और डीबोर्डिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि स्टेशन निर्दिष्ट शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम के निकट है।
-पुलिस ने आगे कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में विशिष्ट पहचान के माध्यम से वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
-सभी भारी वाहनों को दिल्ली की सीमाओं पर रोक दिया जाएगा। आपातकालीन वाहनों को अनुमति दी जाएगी।
-दिल्ली पुलिस बिना किसी प्रतिबंध के आपातकालीन सेवाओं की सुविधा के लिए सीमाओं पर विशेष एम्बुलेंस सहायता बूथ भी स्थापित करेगी ।
-इसके अलावा, नई दिल्ली जिले का पूरा विस्तार एक नियंत्रित क्षेत्र का गठन करेगा, और केवल वास्तविक निवासियों और अधिकृत वाहनों को ही इन क्षेत्रों में प्रवेश दिया जाएगा।
-रिंग रोड और दिल्ली सीमाओं के बीच सामान्य यातायात की अनुमति होगी लेकिन रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर जाने वाले वाहन विनियमन के अधीन होंगे।
-अपशिष्ट प्रबंधन, खानपान और हाउसकीपिंग सहित आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी।
-अंतरराज्यीय वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें आईएसबीटी टर्मिनलों तक पहुंचने और रिंग रोड से पहले समाप्त होने की अनुमति नहीं होगी।
-निजी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी लेकिन उन्हें एनडीएमसी क्षेत्र में कहीं भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. होटलों में सत्यापित बुकिंग कराने वाले आवासों और पर्यटकों को छोड़कर टैक्सियों को एनडीएमसी क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
-एम्बुलेंस सहायता सेवा के लिए लोग 6828400604 पर कॉल कर सकते हैं। यह सेवा 7 सितंबर की रात से शुरू की जाएगी।
इन रूट्स पर पर होगी चलने की अनुमति
उत्तर-दक्षिण गलियारा
रिंग रोड आश्रम चौक सराय काले खां - दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे नोएडा लिंक रोड - पुस्ता रोड - युधिष्ठिर सेतु - आईएसबीटी कश्मीरी गेट - रिंग रोड मजनू का टीला।
एम्स चौक से रिंग रोड धौला कुआं - रिंग रोड बरार स्क्वायर - नारायणा फ्लाईओवर राजौरी गार्डन जंक्शन - रिंग रोड - पंजाबी बाग जंक्शन - रिंग रोड - आजाद पुर चौक
पूर्व-पश्चिम गलियारा
सन डायल/डीएनडी फ्लाईओवर से - रिंग रोड -आश्रम चौक - मूलचंद अंडरपास - एम्स चौक - रिंग रोड - धौला कुआं-रिंग रोड - बराड़ स्क्वायर - नारायणा फ्लाईओवर
युधिष्ठिर सेतु से - रिंग रोड - चंदगी राम अखाड़ा - माल रोड - आजाद पुर चौक-रिंग रोड - लाला जगत नारायण मार्ग